लखीसराय : जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षाओं के संचालन को लेकर नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ग-05 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 मई 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

वहीं वर्ग-05 से ऊपर की कक्षाओं के लिए भी दोपहर 11:00 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाल के दिनों में बढ़ती गर्मी और लू जैसी स्थिति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। खासकर दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे जारी आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन ने कहा है कि आदेश का अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा कराया जाएगा। जिला दंडाधिकारी ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को अत्यधिक गर्मी से बचाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने दें और पर्याप्त मात्रा में पानी व अन्य तरल पदार्थों का सेवन कराएं। भीषण गर्मी के बीच जिला प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। वहीं स्कूल प्रबंधन भी अब नए आदेश के अनुसार कक्षाओं के संचालन की तैयारी में जुट गया है।









